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शासनादेश

दिनांक 01, अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाऐं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण

📄 GO No.: 52/xxvii(7)56/2012📅 दिनांक: 22-03-2012📄 प्रकार: शासनादेश🏢 विभाग: पेंशन एवं वित्त▣ श्रेणी: NPS👁 Views: 2⬇ Downloads: 1
दिनांक 01, अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाऐं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण
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2026-10-14 09:09:45
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CG-DL-E-16122025-268548पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 202512-12-2025299/XXVII(7)50(16)/2016उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 201630-12-2016267/45/XXVII(10)/2016सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति उत्तराखण्ड 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फ़लस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन30-09-201678/XXVII(7)/2009यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण01-03-200941/xxvii(7)सी0भर्ती0/2009दिनांक 1-1-2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में निर्धारण के संबंध में13-02-2009

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यह शासनादेश उत्तराखंड शासन/संबंधित विभाग द्वारा विधिवत जारी किया गया है। शासनादेश जारी होने के उपरांत इसे कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की सुविधा हेतु EMOU Government Order Portal पर उपलब्ध कराया जाता है।

वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश की प्रति केवल सूचना एवं सुविधा के उद्देश्य से प्रदर्शित की जाती है। शासनादेश की प्रमाणिकता, मूल प्रति एवं किसी भी आधिकारिक कार्य हेतु कृपया उत्तराखंड शासन/संबंधित विभाग द्वारा जारी मूल शासनादेश को ही आधार माना जाए।