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शासनादेश

प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

📄 GO No.: 25📅 दिनांक: 24-08-2009📄 प्रकार: शासनादेश🏢 विभाग: वित्त विभाग▣ श्रेणी: अवकाश👁 Views: 4⬇ Downloads: 0
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📤 Uploaded
2026-09-30 09:18:38
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यह शासनादेश उत्तराखंड शासन/संबंधित विभाग द्वारा विधिवत जारी किया गया है। शासनादेश जारी होने के उपरांत इसे कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की सुविधा हेतु EMOU Government Order Portal पर उपलब्ध कराया जाता है।

वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश की प्रति केवल सूचना एवं सुविधा के उद्देश्य से प्रदर्शित की जाती है। शासनादेश की प्रमाणिकता, मूल प्रति एवं किसी भी आधिकारिक कार्य हेतु कृपया उत्तराखंड शासन/संबंधित विभाग द्वारा जारी मूल शासनादेश को ही आधार माना जाए।